: कोरबा:पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
Thu, May 22, 2025
कोरबा:पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
कोरबा: पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा विधायकों से पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर समर्थन मांगा जा रहा हैं और राज्यपाल के नाम ज्ञापन विधायकों अथवा जिलाधीश के माध्यम से भेजने का भी कार्य किया जा रहा हैं। जहाँ सभी विधायकों ने विधानसभा में पारित पत्रकार सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट, कानून लागू करने के लिए भेजा था। उस पर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने पर ड्राफ्ट पर राज्यपाल से चर्चा करने की बात कही और पत्रकारों को उनका अधिकार मिले उसके लिये अपना समर्थन भी दिया।अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने पूरे प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का जिम्मा लिया हैं। इसी कड़ी में कोरबा इकाई से जिलाध्यक्ष अरुण सांडे की अगुवाई में राज्यपाल के नाम कोरबा कलेक्टर श्री अजीत वसंत को ज्ञापन सौंपा गया । इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष दिपक साहू एवं नकुल कुमार के अलावा अनेक पत्रकार साथी उपस्थित रहे।संगठन के द्वारा माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ से कहा हैं कि आपके पास पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने 2023 को पत्रकार सुरक्षा कानून विधानसभा में पारित कर उसे आपके पास सहमति के लिये भेजा गया, जो लगभग दो वर्षों से आपके पास रखा हुआ हैं, जबकि उसे तीन माह के अंदर निराकरण करके वापस भेजना चाहिए था, लेकिन विधानसभा से पारित ड्राफ्ट अभी भी आपके पास रखा हुआ। आपसे निवेदन हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून 2023 का ड्राफ्ट जो विधानसभा छत्तीसगढ़ से पारित होकर आपके पास रखा हैं उसका निराकरण करके या तो उसे वापस विधानसभा भेजे या उसे पूर्ण रूप स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करके उसे कानून का रूप देने की कृपा करें।प्रदेश के पत्रकारों ने राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि संगठन छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई कई वर्षो से लड़ रहे हैं जिसे पूर्ण होने में आपके द्वारा रोका जा रहा है । कानून पारित नहीं होने की दशा में पत्रकार सड़क पर उतर कर आंदोलन के लिये फिर से बाध्य हो जाएंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी।
: पोड़ी उपरोड़ा:तहसीलदार ने जारी किया बेदखली आदेश,7 दिवस के भीतर खाली करना होगा कब्जा..अन्यथा प्रसासन चलायेगा बुलडोजर..!
Thu, May 22, 2025
पोड़ी उपरोड़ा:तहसीलदार ने जारी किया बेदखली आदेश,7 दिवस के भीतर खाली करना होगा कब्जा..अन्यथा प्रसासन चलायेगा बुलडोजर..!
पोड़ी उपरोड़ा/रामपुर:-शासकीय भूमि पर कब्जा करना अब आसान नही होगा,पोड़ी उपरोड़ा तहसीलदार ने शासकीय भूमि पर किये गए अवैध कब्जों को लेकर बेदखली आदेश जारी किया है।आदेश अनुसार अवैध बेजाकब्जा धारियों को 7 दिवस के भीतर कब्जा खाली करना होगा, ऐसा नही करने पर प्रसासन स्वयं हटाने की कार्यवाही करने विवश होगा।तहसीलदार के बेदखली आदेश से अवैध कब्जा धारियों में हड़कंप मचा हुआ है।गौरतलब है कि जिला कोरबा के विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर में बड़े पैमाने पर शासकीय वन भूमि खसरा न 248/1 क कुल रकबा 41.434 मौजूद हैं,जिस पर स्थानीय व बाहरी लोगों के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर मकान निर्माण कर लिया गया है।पिछले कुछ माह से पोड़ी उपरोड़ा तहसीलदार विनय कुमार देवांगन को अवैध कब्जों के सम्बंध में शिकायते प्राप्त हो रही थी।शिकायतों को लेकर तहसीलदार ने हल्का पटवारी को जांच के आदेश दिए।जहां पटवारी रिपोर्ट में पाया गया कि अवैध कब्जा धारियों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया है।पटवारी जांच रिपोर्ट में सही पाए जाने पर तहसीलदार ने बेदखली आदेश जारी किया है।आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि बेजाकब्जा धारियों को 7 दिवस के भीतर अवैध कब्जा हटाना होगा अन्यथा स्वयं प्रसासन हटाने की कार्यवाही करेगा,जिसका जिमेदार कब्जा धारी होगा।
माननीय न्यायालय तहसीलदार पोड़ी उपरोड़ा कोर्ट में अवैध कब्जा के तीन प्रकरणों में आदेश पारित हुआ है।जिसमे प्रथम प्रकरण क्रमांक 202504051000014 (अ-86)अखिल यादव पिता नामालूम जाति यादव निवासी लेपरा द्वितीय प्रकरण क्रमांक 202504051000015 (अ-68) बिहारी दास पिता मोहन दास जाति पनिका निवासी रामपुर तृतीय प्रकरण 202504051000016(अ-68) राजकुमार पिता चमराराम जाति गाड़ा निवासी रामपुर सामिल है।आमाखोखरा प.ह.न. 45 रा.नि.म. सुतर्रा तहसील पोड़ी उपरोड़ा स्थित बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि खसरा न 248/1क कुल रकबा 41.434 हेक्टेयर में से इन्होंने 0.012,0.012,0.018 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर पक्का मकान निर्माण किये हैं।उक्त मामला दिनांक 6-11-2024 से माननीय तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन था।
प्रकरण केश में हल्का पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया कि अनावेदकों द्वारा ग्राम आमा खोखरा में स्थित शासकीय बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि खसरा न 248/क कुल रकबा 41.434 हेक्टेयर भूमि में से इन्होंने क्रमशः 0.012,0.012,0.018 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का मकान बनाया गया है।पटवारी ने अतिक्रमण प्रतिवेदन के साथ नक्शा खसरा तथा बेजा कब्जा पंजी की प्रतिलिपि भी पेश की है।अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।जिसमें अनावेदकों ने बताया कि उनके द्वारा उक्त शासकीय भूमि में कब्जा किया गया है।साथ ही अनावेदकों ने अपने शपथ पूर्वक कथन में उक्त जवाब की सम्पुष्टि की है।
इस प्रकार अनावेदकों को छ. ग. भू -राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में दिए गए विहित प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया।अतएव अनावेदक बिहारी दास पिता मोहन दास जाति पनिका निवासी रामपुर,अखिल यादव पिता नामालूम जाति यादव निवासी लेपरा व राजकुमार पिता चमरा राम जाति गाड़ा निवासी रामपुर जिला कोरबा को छ.ग.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक अनावेदक को 4950/-रुपये अर्थदंड से आरोपित किया गया।तथा उक्त भू-खण्ड से अनावेदकों को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।पारित आदेश के अनुसार अनावेदकों को 07 दिवस के भीतर स्वतः बेजा कब्जा हटा कर न्यायालय को सूचना देनी होगी।ऐसा नही करने पर भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 258(1) के अंतर्गत बलात कब्जा हटाने की कार्यवाही की जाएगी।जिसके लिए अनावेदक स्वतः जिम्मेदार होंगे।