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: कोरबा:लंबित जमीन मामले पर माननीय संभागायुक्त का आदेश,हक भूमि का अपीलार्थी कर पाएंगे विक्रय.

Shubh Arvind Sharma

Sat, Feb 1, 2025
कोरबा:लंबित जमीन मामले पर माननीय संभागायुक्त का आदेश,हक भूमि का अपीलार्थी कर पाएंगे विक्रय. कटघोरा:जिला कोरबा के विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम तानाखार रा.नि.म. व तहसील पोड़ी उपरोड़ा स्थित कृषि भूमि खसरा न. 228/5 रकबा 2.023 के लंबित मामले पर बिलासपुर संभाग आयुक्त ने दिनांक 28/12/2024 को अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित किया है।जहां अपीलार्थी अपने हक भूमि को आसानी से विक्रय कर सकेगा। उक्त भूमि के विक्रय सम्बंध में दिनांक 23/01/2025 को कोरबा जिलाधीश के समक्ष शिकायत पेश की गई है, जिसमे जिक्र किया गया है कि भूमि खसरा न. 228/5 रकबा 2.023 हेक्टेयर पट्टे का भूमि वर्तमान में इतवार पिता स्वर्गीय घासीराम बुधवारो बाई पिता स्व घासीराम फगनी बाई पिता स्व घासीराम फुलवारो बाई पिता स्व घासीराम सुकृता बाई पिता स्व घासीराम महतो के नाम पर दर्ज कराकर उक्त भूमि इन्ही व्यक्तियों के नाम पर वर्तमान में राजस्व अभिलेख में दर्ज है।शिकायतकर्ताओं ने आवेदन में जिक्र किया है कि मृतक घासीराम पिता दादूराम का मूल जाति अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित था किंतु उनके वरिसानो द्वारा किस आधार पर और कौन से जरिये से अपने जाति के स्थान पर महतो जाति बताकर भूमि का सौदा कर रहे।जिसकी जांच होनी चाहिए। वही उक्त भूमि के सम्बंध में दिनांक 31/01/2025 को कुसमुंडा निवासी प्रकाश नारायण श्रीवास ने कोरबा कलेक्टर को ज्ञापन दिया है जिसमे जिक्र है कि ग्राम तानाखार प.ह.न. 46 तहसील पोड़ी उपरोड़ा में स्थित खसरा न.228/5 रकबा 2.023 हे. भूमि स्वामी फगनी बाई पति स्व घासीराम बुधवारो बाई, फुलवारो बाई ,सुकृता बाई ,इतवार,पिसरान स्व घासीराम जाति महतो (तिउर जाति) के नाम पर समस्त राजस्व अभिलेख में दर्ज है।फिर किस आधार परउक्त भूमि के सम्बंध में भूमि स्वामी

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